
नेहा पाठक
नई दिल्ली। अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के छठे भाषण में समाज के सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। पीयूष गोयल ने इस दौरान आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपए कर दिया। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है।
गोयल की घोषणा को अगर ध्यान से देखा जाए, तो संकेत मिलता है कि 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को सेक्शन 87A के तहत पूरी कर छूट मिलेगी। इसलिए, 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन 5 लाख रुपए से अधिक की आय वाले लोगों को पुराने ही स्लैब पर करों का भुगतान करना होगा।
वित्त विधेयक, 2019 में आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत कर छूट की अधिकतम राशि मौजूदा 2,500 रुपए से 12,500 रुपए प्रस्तावित की गई है। हालांकि, यदि आप 10 लाख रुपए या उससे अधिक कमा रहे हैं, तो धारा 87 ए के तहत आयकर छूट प्राप्त करने का कोई मौका नहीं है। यानी 5,00,000 रुपए से अधिक की आय वाले व्यक्ति मानक कटौती के माध्यम से लाभ का दावा कर सकते हैं।
5,00,000 रुपए से अधिक आय होने पर आपको 2,50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक 5 प्रतिशत की दर से कर देना होगा, जबकि पांच से दस लाख रुपए पर 20 प्रतिशत और दस लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लागू होगा।
पहले 5,00,000 रुपए तक वाले को 13000 रुपए भरने पड़ते थे, लेकिन अब ये छूट मिल गई है। पहले 3,00,000 वाले पर 2600 का कर बनता था, जो कि अब छूट मिलेगी। 4,00,000 वाले पर 7800 का कर बनता था, लेकिन अब छूट मिलेगी।